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  • New LPG Rules Come Into Effect From 1st June: 1 जून से LPG-PNG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, एक घर में नहीं रख सकेंगे दो गैस कनेक्शन

    New LPG Rules Come Into Effect From 1st June: 1 जून से LPG-PNG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, एक घर में नहीं रख सकेंगे दो गैस कनेक्शन

    नई दिल्ली | प्रतिनिधि
    देश में एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं। 1 जून 2026 से लागू हो रहे इन नियमों का असर लाखों एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है।
    New LPG Rules Come Into Effect From June:

    नए नियमों के तहत अब “एक घर-एक गैस कनेक्शन” नीति को और सख्ती से लागू किया जाएगा। जिन परिवारों के घर में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे गैस की अनावश्यक खपत, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
    सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रावधानों के अनुसार, PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता घरेलू LPG कनेक्शन न तो रख सकेंगे और न ही नया कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा।
    हालांकि सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को राहत भी दी है। यदि कोई उपभोक्ता PNG अपनाने के बाद LPG कनेक्शन सरेंडर करता है, तो उसे एक विशेष वाउचर सुविधा दी जाएगी। भविष्य में यदि वह ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां PNG उपलब्ध नहीं है, तो उसी वाउचर के आधार पर दोबारा LPG कनेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकेगा।
    इसके अलावा गैस सिलेंडर की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए रिफिल बुकिंग के नियम भी लागू हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर आवश्यक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि इन समय सीमाओं में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।
    विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, हालांकि महानगरों और PNG सुविधायुक्त क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था के अनुसार अपने कनेक्शन अपडेट करने होंगे।

  • UPMSRA members protesting in Pratapgarh against Franco-Indian Pharmaceuticals – 25 July 2025:प्रयागराज में फ्रैंको-इंडियन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ UPMSRA का जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

    UPMSRA members protesting in Pratapgarh against Franco-Indian Pharmaceuticals – 25 July 2025:प्रयागराज में फ्रैंको-इंडियन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ UPMSRA का जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

    प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश | 25 जुलाई 2025:
    उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन (UPMSRA) की प्रतापगढ़ इकाई ने शुक्रवार को फ्रैंको-इंडियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी एवं पुलिस आयुक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री एवं प्रमुख सचिव (श्रम विभाग) को ज्ञापन सौंपा।

    UPMSRA, जो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की एकमात्र मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया (FMRAI) और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) से संबद्ध है।

    प्रदर्शन के मुख्य आरोप:

    • कंपनी द्वारा श्रम कानूनों और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयीज़ एक्ट, 1976 का घोर उल्लंघन।
    • कर्मचारियों की तनख्वाह और यात्रा भत्ता रोकना।
    • मनमाने और दंडात्मक स्थानांतरण।
    • फर्जी जांच के बहाने बर्खास्तगी।
    • श्रमिक नेताओं पर झूठे केस दर्ज करवाना।

    UPMSRA का कहना है कि वे शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक विरोध कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का प्रबंधन लगातार उत्पीड़न कर रहा है।

    गौरतलब है कि 18 मई 2025 को कंपनी के मुंबई हेडऑफिस में पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया था, और अग्रिपाड़ा पुलिस स्टेशन में कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी व 14 अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

    प्रदर्शन में शामिल प्रमुख प्रतिनिधि:
    यूनिट अध्यक्ष कॉ. विकल पांडेय, संयुक्त सचिव श्री विजयकांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष कॉ. शिवेश सिंह, समिति सदस्य श्री राकेश शर्मा, शुभम पांडेय, शगुन शुक्ला, राहुल मिश्रा, अनिल पटेल, अंकुर दुबे आदि शामिल रहे।