भोपाल: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक 30 वर्ष पुराना मदरसा, जो अवैध रूप से संचालित हो रहा था, को हाल ही में गिरा दिया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद मदरसा संचालकों ने स्वयं बुलडोजर बुलाकर भवन को ढहा दिया।
मामले की शुरुआत एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत से हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और प्रशासन को इसकी सूचना दी। शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने मदरसा प्रबंधकों को विधिवत नोटिस भेजा, जिसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

स्वेच्छा से गिराया गया मदरसा
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, बीडी कॉलोनी में स्थित यह मदरसा पिछले तीन दशकों से बिना वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था। पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। वक्फ कानून में संशोधन के बाद सख्त कदम उठाते हुए हाल ही में अंतिम नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद संचालकों ने खुद ही मदरसे को गिराने का फैसला लिया।
निगम क्षेत्र में निर्माण, पंचायत की अनुमति का था दावा
मदरसा प्रबंधकों ने दावा किया कि उन्होंने शुरुआत में ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, लेकिन अब यह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है, जिससे निर्माण को अवैध घोषित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मामला वर्षों से अदालत में लंबित था, लेकिन हालिया कानूनी बदलावों के चलते उन्हें नोटिस थमाया गया, जिसके बाद उन्होंने स्वयं निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
वीडी शर्मा का बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने उनसे मिलकर वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने से अब इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगेगी और वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन संपत्तियों से होने वाली आमदनी को अब अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण में लगाया जाएगा।