मुंबई: शहर की सड़कों पर जर्जर और परित्यक्त वाहनों की वजह से नागरिकों को ट्रैफिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अब नागरिकों को एक सरल और तेज शिकायत तंत्र प्रदान किया है।
अब आप इन तीन माध्यमों से भंगार वाहनों की शिकायत कर सकते हैं:
- बीएमसी हेल्पलाइन नंबर: 1916
- बीएमसी वेबसाइट: https://www.mcgm.gov.in
- व्हाट्सऐप पर शिकायत के लिए क्षेत्रीय नंबर:
- शहर विभाग: 📱 7505123456
- पूर्व उपनगर: 📱 9819543092
- पश्चिम उपनगर: 📱 8828896903
शिकायत करते समय वाहन की फोटो और गूगल लोकेशन भेजना जरूरी है, जिससे टीम आसानी से कार्रवाई कर सके।
कार्यप्रणाली और नियम
बीएमसी प्रशासन ने इसके लिए अधिकृत ठेकेदार नियुक्त किए हैं जो बेवारस वाहनों की पहचान कर उन्हें हटाते हैं।
- नोटिस के 72 घंटे के भीतर वाहन न हटाने पर उसे टो करके यार्ड में ले जाया जाएगा।
- 30 दिनों के भीतर यदि वाहन मालिक दंड नहीं भरता, तो वाहन को नीलाम या स्क्रैप किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया नगर पालिका अधिनियम 1888 की धारा 314 के तहत लागू की गई है।
उद्देश्य
यह पहल केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि शहर को अतिक्रमण मुक्त और नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए है।
मुंबईकरों से अपील:
यदि आप अपने आसपास किसी सार्वजनिक सड़क पर लंबे समय से खड़ा कोई परित्यक्त वाहन देखें, तो तुरंत उपरोक्त नंबरों पर शिकायत भेजें।