चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार प्रदेश में 10 मई को तीन नगर निगम, एक नगरपालिका और तीन नगर परिषदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। मतदान सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक होगा। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं को अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं मिला है, वे भी मतदान कर सकेंगे, बशर्ते उनका नाम संबंधित निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो।(Municipal Elections)
ऐसे मतदाता अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक सहित अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर उन्हें मतदान की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में मतदाता पर्चियों का वितरण पूरा हो चुका है।
जहां यह कार्य बाकी है, वहां अधिकारियों को समय रहते हर घर तक स्लिप पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आमजन का सहयोग जरूरी बताया गया है।

