Police Advisory Issued for Bakrid: मुंब्रा में बकरी ईद को लेकर स्लॉटर हाउस संचालकों के लिए पुलिस की एडवाइजरी जारी!

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Police Advisory Issued for Bakrid: आगामी 28 मई 2026 को मनाए जाने वाले बकरी ईद (ईद-उल-अजहा) पर्व के मद्देनजर मुंब्रा पुलिस ने स्लॉटर हाउस संचालकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने सभी संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान मांस को खुले में ले जाने पर रोक रहेगी और उसे पूरी तरह कपड़े से ढंककर परिवहन करना होगा, ताकि अन्य लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हों। साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण रोक लगाने की चेतावनी भी दी गई है।

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निर्देशों के अनुसार, कुर्बानी के बाद खून, गंदगी और अपशिष्ट सार्वजनिक सड़कों पर नहीं फैलना चाहिए। साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और कचरा निपटान की उचित व्यवस्था करना स्लॉटर हाउस संचालकों की जिम्मेदारी होगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी स्थल सड़क से दिखाई नहीं देना चाहिए तथा वहां सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कुर्बानी, हथियारों या खून से जुड़े फोटो और वीडियो वायरल न करने की अपील की गई है। पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र पशुसंरक्षण अधिनियम 1976 के तहत पशुधन विकास अधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य रहेगा। मुंब्रा पुलिस ने चेतावनी दी है कि जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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