Delhi HC on CJP Ban: Delhi High Court ने शुक्रवार को सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के X अकाउंट पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़े मामले की सुनवाई की। अदालत ने तत्काल अकाउंट बहाल करने की मांग पर राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि CJP का X अकाउंट बिना पर्याप्त कारण बताए प्रतिबंधित किया गया है, जिससे संगठन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। याचिका में अकाउंट को तुरंत बहाल करने की मांग की गई थी।
हालांकि अदालत ने इस चरण में कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों का पक्ष सुनना जरूरी है। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज संवाद और सूचना साझा करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं, ऐसे में बिना स्पष्ट कारण किसी अकाउंट को प्रतिबंधित करना गंभीर मामला है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे फैसला करेगी। फिलहाल X अकाउंट पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा।
इस मामले को डिजिटल अधिकारों और सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में माना जा रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के जवाब के बाद अदालत इस पर अगली सुनवाई करेगी।

