NEET-UG Re-Exam: उच्चतम न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा पहले से तय ‘पेन-एंड-पेपर’ (ऑफलाइन) मोड में ही आयोजित होगी।
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की।
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याचिकाकर्ता की ओर से केवल यह मांग रखी गई थी कि 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराई जाए। हालांकि अदालत ने कहा कि इस प्रकार की मांग पहले भी खारिज की जा चुकी है और वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा पद्धति बदलने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

