Bhiwandi Illegal Hookah Parlor: भिवंडी के खाड़ीपार क्षेत्र में संचालित एक कथित अवैध हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापेमारी कर संचालक सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तंबाकू मिश्रित हुक्का सामग्री एवं नकदी समेत कुल 6,140 रुपये का सामान जब्त किया। सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर छोड़ दिया गया है।
पुलिस के अनुसार 9 जून 2026 की रात करीब 10.30 बजे सूचना मिली थी कि खाड़ीपार इलाके में स्थित शान होटल के पीछे एक गाले में बिना वैध अनुमति के हुक्का पार्लर संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों को तंबाकू मिश्रित फ्लेवर वाला हुक्का पीते तथा ग्राहकों को उपलब्ध कराते हुए पाए जाने का दावा किया गया।
इस मामले में पुलिस ने पार्लर संचालक मितेश निर्मल जैन (35) सहित अकबर रफीक अंसारी, बबलूकुमार राजोराम यादव, सज्जाद अख्तर अंसारी, एहतेशाम आलमदार हुसैन शेख, शहनवाज शाहआलम शेख, प्रेमनाथ नामदेव सूर्यवंशी, मुर्तुजा जमाल शेख तथा आबिद मोइनुद्दीन शेख के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (निषेध एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2003 की धारा 4(अ) एवं 21(अ) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर छोड़ दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संबंधित हुक्का पार्लर बिना वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था तथा ग्राहकों को तंबाकू मिश्रित हुक्का उपलब्ध कराया जा रहा था।
मामले की जांच मोहोड कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में अवैध हुक्का पार्लरों तथा तंबाकू संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। हालांकि, शहर में अन्य स्थानों पर भी अवैध हुक्का पार्लरों के संचालन संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर प्रशासन को सूचित करने की अपील की है।

