Rape Case Justice: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को अदालत ने सोमवार को मौत की सजायी। पॉक्सो अदालत ने आरोपी गगन कुमार को तब तक फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनायी, जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अदालत ने बच्ची की हत्या और दुष्कर्म दोनों मामलों में मौत की सजा सुनायी।
अदालत ने दोषी पर दोनों धाराओं में 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोनों धाराओं में जुर्माना न अदा करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने बच्ची के परिवार को 10 दिन के अंदर दो लाख का मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि 12 जून 2020 को आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था।
इसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अगले दिन बच्ची के पिता ने 13 जून 2020 को हंडिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो जुलाई 2020 को आरोपपत्र दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। अदालत ने 22 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था।

