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  • Washim Custodial Death Case: 2011 हिरासत मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद, अदालत का ऐतिहासिक फैसला!

    Washim Custodial Death Case: 2011 हिरासत मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद, अदालत का ऐतिहासिक फैसला!

    Washim Custodial Death Case: महाराष्ट्र के वाशिम जिले में वर्ष 2011 के चर्चित हिरासत में मौत मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रिसोड पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी माधव मणिकराव धांडे सहित 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

    अदालत ने दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों में से चार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी अलग से सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, बेग्या पवार और एक अन्य व्यक्ति को 9 मई 2011 को एक आपराधिक मामले की जांच के सिलसिले में रिसोड पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान बेग्या पवार के साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे उनके शरीर पर 43 चोटों के निशान पाए गए। अगले दिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

    घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। मामले ने व्यापक जनाक्रोश पैदा किया, जिसके बाद जांच महाराष्ट्र सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी ने चिकित्सीय साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया।

    अपर सत्र न्यायाधीश जे.पी. झापटे ने सभी नौ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, स्वीकारोक्ति कराने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक साजिश और साझा आपराधिक मंशा जैसे आरोपों में दोषी ठहराया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला महाराष्ट्र में हिरासत में मौत के मामलों में पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराने वाले सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित निर्णयों में से एक माना जा रहा है।

  • Financial Fraud Case: 73 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड केस में पार्टनर गिरफ्तार; 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई!

    Financial Fraud Case: 73 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड केस में पार्टनर गिरफ्तार; 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई!

    Financial Fraud Case: ठाणे सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक पार्टनरशिप फर्म, मेसर्स एकदंत हाउसिंग के पार्टनर, हसमुख सुरजानी शाह (उम्र 56) को 73 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है और कोर्ट से उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है।

    इकनोमिक ऑफेंस विंग की दी गई जानकारी के मुताबिक, 2018 से 2023 के बीच, मेसर्स एकदंत हाउसिंग में पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए, फर्म के बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे को वादी के जाली साइन का इस्तेमाल करके अपने, रिश्तेदारों और संबंधित संस्थाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया।

    शिकायत दर्ज की गई है कि इससे फर्म को करीब 73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 420, 406, 467, 468, 471 वगैरह के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दी गई है। इसके बाद, शाह को मंगलवार को विष्णुनगर में उनके घर से हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान क्राइम से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी ज़ब्त किए गए।

    जांच के दौरान, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में कहा है कि आरोपी पर इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड होने का शक है और जाली साइन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता लगाने, बेनिफिशियरी की जानकारी और दूसरे संभावित साथियों की तलाश के लिए उसकी पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आरोपी जांच में उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं कर रहा है।

    इकनोमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में पहले से ही फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जुड़े दूसरे क्राइम दर्ज हैं। इस मामले की आगे की जांच पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मंदार लाड की गाइडेंस में चल रही है।

  • Chitalsar- Talavpali Murders: चितलसर के दोषियों को 16 जून को सजा; तलावपाली आरोपी को 15 जून तक पुलिस हिरासत में!

    Chitalsar- Talavpali Murders: चितलसर के दोषियों को 16 जून को सजा; तलावपाली आरोपी को 15 जून तक पुलिस हिरासत में!

    Chitalsar- Talavpali Murders: ठाणे के चितलसर थाना क्षेत्र में डीएवी स्कूल के पास और चौपाटी तलावपली में हुई हत्याओं के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अदालत ने आदेश दिया है कि चितलसर थाना हत्याकांड में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 16 जून तक और नौपाड़ा तलावपली हत्याकांड में एक आरोपी को 15 जून तक पुलिस हिरासत में रखा जाए।

    नौपाड़ा इलाके में हुई हत्या की घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और बबलू पवार को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद आगे की जांच के लिए उसकी पुलिस हिरासत मांगी गई। तदनुसार, अदालत ने उसे 15 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    इसी बीच, चितलसर इलाके में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों – कुणाल सुखदेव डोलास (23), चिन्मय सुखदेव डोलास (19) और विवेक दादा राजे (20) को गिरफ्तार किया। गुरुवार को अदालत ने तीनों को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन दोनों मामलों की जांच संबंधित पुलिस थानों द्वारा जारी है और पुलिस ने पूछताछ के दौरान और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के सामने आने की संभावना जताई है।

  • Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में महेश अहेर की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है!

    Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में महेश अहेर की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है!

    Sexual Harassment Case: ठाणे नगर निगम के पूर्व सहायक आयुक्त महेश अहेर, जिन्हें ठाणे के कासरवडवली पुलिस स्टेशन में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था, को आज ठाणे की अदालत में पेश किया गया। इस बीच, अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ाकर 14 मई तक कर दी।

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    कोल्हापुर पुलिस द्वारा कासरवडवली पुलिस स्टेशन में एक अपराध के सिलसिले में फरार महेश अहेर को गिरफ्तार कर ठाणे पुलिस को सौंपने के बाद, अदालत ने उसे 11 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, महेश अहेर को सोमवार दोपहर को फिर से ठाणे की अदालत में पेश किया गया।

    सरकारी अभियोजक की दलीलों के आधार पर पुलिस जांच के मुद्दे पर अदालत ने पुलिस हिरासत बढ़ा दी और उसे 14 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि हिरासत के दौरान महेश अहेर से पूछताछ के लिए उसे नासिक ले जाया जाएगा।