नवी मुंबई (संवाददाता): नवी मुंबई के एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में 27 मार्च 2026 को बिल्डर गुरुनाथ चिचकर की कथित आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दर्ज की गई है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है।
एफआईआर में कई आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें , जो (NCB) की मुंबई जोनल यूनिट के जोनल डायरेक्टर हैं, का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। शिकायत में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है।
मामले में (BNS) की विभिन्न धाराओं—108, 308(3), 351(2), 352 और 3(5)—के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ये धाराएं उकसावे, आपराधिक धमकी, बल प्रयोग और साझा मंशा से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कथित घटनाएं 2 फरवरी 2025 से 25 अप्रैल 2025 के बीच की बताई गई हैं, जबकि शिकायत 27 मार्च 2026 को प्राप्त हुई और उसी दिन शाम करीब 7:49 बजे जनरल डायरी में दर्ज की गई। शिकायत दर्ज करने में हुई देरी का उल्लेख किया गया है, हालांकि इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।
प्रशासन के मुताबिक, मामले की जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है। साक्ष्य जुटाने, गवाहों के बयान दर्ज करने और आरोपों की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। आगे की कार्रवाई, जिसमें संभावित गिरफ्तारियां भी शामिल हो सकती हैं, जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
अब तक इस मामले में किसी प्रकार के वित्तीय नुकसान या संपत्ति क्षति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने आने और नए आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज होने के कारण इस प्रकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जा रहा है।

