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Customs duty exemption: महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट 15 जुलाई तक बढ़ी!

Customs duty exemption
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Customs duty exemption: पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। सरकार ने इस साल 01 अप्रैल को यह छूट देने की घोषणा की थी। इसकी अवधि तीन महीने की थी जो 30 जून को समाप्त हो रही थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के जरिये पूर्व की अधिसूचना में संशोधन कर छूट की अवधि आगे बढ़ायी गयी है।

इस छूट से पेट्रो-रसायन कच्चे माल और मध्यवर्ती पदार्थों पर निर्भर क्षेत्रों, जैसे प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, वाहनों के कल-पूर्जे और अन्य विनिर्माण उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न बाधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछली अधिसूचना के जरिये 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया था।

वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह छूट घरेलू बाजार में पेट्रो-रसायनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गयी थी क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुचारु और बिना किसी व्यवधान के संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छूट की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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