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Show-Cause Notice Issued to School: दिल्ली सरकार ने छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया!

Vidya Dubey
Last updated: May 11, 2026 2:50 pm
Vidya Dubey
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5 Min Read
Show-Cause Notice Issued to School
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Show-Cause Notice Issued to School: दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक निजी स्कूल परिसर के अंदर तीन साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस भेजा जारी करने के साथ ही स्कूल की मान्यता वापस लेने और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जमीन लीज़ रद्द करने की चेतावनी दी है।

गत आठ मई 2026 को स्कूल को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि नर्सरी क्लास की एक छात्रा के साथ स्कूल के समय में स्कूल परिसर के अंदर कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, जो “स्कूल प्रशासन , पर्यवेक्षक कर्मचारी और प्रबंधन की ओर से बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारियों को निभाने में गंभीर चूक” को दिखाता है।

शुरुआती जांच में पता चला कि स्कूल ज़रूरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे न लगाने या न लगाने सहित, सही सर्विलांस और निगरानी प्रणाली बनाए रखने में एवं प्रशासन कथित तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए सही सुरक्षा गार्ड और बचाव के उपाय लागू करने में विफल रहा।

नोटिस में आगे कहा गया है कि नर्सरी और प्री-प्राइमरी क्लास, मुख्य मान्यता प्राप्त स्कूल परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर एक अलग निजी जगह से चलाई जा रही हैं, और इसके लिए किसी अधिकारी से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई है। यह डीडीए द्वारा ज़मीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है।

नोटिस में जिन अन्य उल्लंघनों का ज़िक्र किया गया है, उनमें बिना कानूनी मंज़ूरी के मुख्य परिसर से दूर कक्षाएं चलाकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालना, संरचनात्मक स्थिरता और अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पालन न करना, और शिक्षा निदेशालय से ज़रूरी बातें छिपाना शामिल है।

संबंधित खबरें: Bus Permit Case: काशीपुर-मुरादाबाद रूट पर बस परमिट मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश!

नोटिस में लिखा है, “शिक्षा उपनिदेशक (जिला पश्चिम-B) ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताने का निर्देश दिया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए, जिसमें नियम 24(4) के तहत प्रबंधन का अधिग्रहण करना या मान्यता वापस लेना शामिल है। नोटिस में डीडीए की ज़मीन की लीज़ रद्द करने की सिफारिश की भी चेतावनी दी गई है।”

इसमें आगे लिखा है कि स्कूल को 11 मई, 2026 तक घटना की रिपोर्ट, स्टाफ की ड्यूटी की जानकारी, बच्चों की सुरक्षा पॉलिसी, सीसीटीवी रिकॉर्ड, एफआईआर कॉपी, बचाव के सुझाए गए तरीके, निजी जगह इस्तेमाल करने की मंज़ूरी, इमारत और आग से सुरक्षा के प्रमाणपत्र और दूसरे दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में लिखा है, ‘अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया जाएगा, या बिना किसी और नोटिस के ज़मीन की लीज़ रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।’
उल्लेखनीय है कि पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक निजी स्कूल के अंदर 57 साल के एक स्टाफ कर्मचारी ने कथित तौर पर तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

यह घटना एक मई को तब सामने आई जब पीड़िता की मां ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक बच्ची स्कूल में प्रवेश के दूसरे दिन 30 अप्रैल को स्कूल गई थी। घर लौटने के बाद, उसने दर्द की शिकायत की और कहा कि उसे एक सुनसान इलाके में ले जाया गया जहाँ उस आदमी ने उसके साथ मारपीट की।

दुष्कर्म के आरोपी स्कूल केयरटेकर को एक मई को गिरफ्तार किया गया था और बाद में अभियोजन के विरोध के बावजूद सात मई को द्वारका की एक अदालत ने उसे ज़मानत दे दी। पुलिस स्कूल परिसर से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

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