प्रयागराज। यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट(ADJ POCSO) ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने झूंसी थाना पुलिस को निर्देश दिया है कि वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की विस्तृत जांच करें।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और प्रथम दृष्टया संज्ञान लेने योग्य प्रतीत होते हैं। ऐसे में पुलिस का दायित्व है कि विधि के अनुसार एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करे।

कोर्ट का निर्देश
- झूंसी थाना पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करे।
- पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत जांच की जाए।
- पीड़ित पक्ष की सुरक्षा और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए।
कानूनी पृष्ठभूमि
मामला यौन शोषण से संबंधित होने के कारण पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत विशेष अदालत में विचाराधीन है। एडीजे रेप एवं पॉक्सो कोर्ट ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई और संवेदनशील तरीके से जांच सुनिश्चित करने के लिए गठित की जाती है।
अब इस आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। यदि एफआईआर दर्ज होती है तो आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अगला कदम तय होगा।

