Category: Madhya Pradesh

  • MP High Court Reduces Life Term in Pregnant Wife Murder Case:पत्नी की टिप्पणी पर भड़का पति, गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने उम्रकैद घटाकर 7 साल की

    MP High Court Reduces Life Term in Pregnant Wife Murder Case:पत्नी की टिप्पणी पर भड़का पति, गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने उम्रकैद घटाकर 7 साल की

    भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सात माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी पति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 7 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया है। अदालत ने माना कि यह हत्या पूर्व नियोजित (Pre-meditated) नहीं थी, बल्कि पत्नी की कथित टिप्पणी से उत्पन्न “अचानक और गंभीर उकसावे (Sudden and Grave Provocation)” का परिणाम थी।

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चौरई ब्लॉक का है। अभियोजन के अनुसार, 18 सितंबर 2021 को शिवा कहार ने अपनी सात महीने की गर्भवती पत्नी किरण की पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी।

    घटना के दिन पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। आरोपी के अनुसार, झगड़े के दौरान पत्नी ने उससे कहा था, “मैं तुम्हारे जैसे हजार पति रख सकती हूं।” इस टिप्पणी से वह गुस्से में आ गया और पास में पड़ा पत्थर उठाकर पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

    घटना के बाद आरोपी ने स्वयं अपने ससुर को घटना की जानकारी दी और पुलिस को भी इसकी सूचना दी।

    हाईकोर्ट ने क्या कहा?

    18 जून को दिए गए अपने फैसले में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि यह अपराध पहले से योजनाबद्ध नहीं था।

    अदालत ने कहा कि यदि पत्नी अपने पति से यह कहती है कि “वह उसके जैसे हजार पति रख सकती है,” तो यह पति के सम्मान और उसके अस्तित्व को तुच्छ बताने वाला अप्रत्यक्ष संकेत माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति को भारतीय दंड कानून के तहत “अचानक और गंभीर उकसावे” की श्रेणी में रखा जा सकता है।

    ट्रायल कोर्ट ने दी थी उम्रकैद

    इस मामले में छिंदवाड़ा की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी शिवा कहार को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से हत्या की थी। इसलिए अदालत ने दोषसिद्धि में संशोधन करते हुए सजा को 7 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया।

  • Gwalior Bribe Trap Case: 20 हजार रुपये रिश्वत लेते तहसीलदार कार्यालय का रीडर रंगे हाथों गिरफ्तार

    Gwalior Bribe Trap Case: 20 हजार रुपये रिश्वत लेते तहसीलदार कार्यालय का रीडर रंगे हाथों गिरफ्तार

    Gwalior Bribe Trap Case: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ग्वालियर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार गोसपुरा कार्यालय में पदस्थ रीडर एवं सहायक ग्रेड-3 अनिल कुडवारिया को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर प्लॉट के नामांतरण के बदले 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

    ईओडब्ल्यू के अनुसार, ग्वालियर निवासी जितेन्द्र पाण्डेय ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि रानीपुरा स्थित एक प्लॉट के नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आरोपी कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी।

    शिकायत की डिजिटल जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू के निर्देश पर विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में की गई कार्रवाई के दौरान आरोपी को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

    जांच प्रक्रिया के तहत रासायनिक परीक्षण में भी रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

  • New LPG Rules Come Into Effect From 1st June: 1 जून से LPG-PNG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, एक घर में नहीं रख सकेंगे दो गैस कनेक्शन

    New LPG Rules Come Into Effect From 1st June: 1 जून से LPG-PNG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, एक घर में नहीं रख सकेंगे दो गैस कनेक्शन

    नई दिल्ली | प्रतिनिधि
    देश में एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े कई नए नियम लागू किए हैं। 1 जून 2026 से लागू हो रहे इन नियमों का असर लाखों एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है।
    New LPG Rules Come Into Effect From June:

    नए नियमों के तहत अब “एक घर-एक गैस कनेक्शन” नीति को और सख्ती से लागू किया जाएगा। जिन परिवारों के घर में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे गैस की अनावश्यक खपत, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
    सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रावधानों के अनुसार, PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता घरेलू LPG कनेक्शन न तो रख सकेंगे और न ही नया कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा।
    हालांकि सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को राहत भी दी है। यदि कोई उपभोक्ता PNG अपनाने के बाद LPG कनेक्शन सरेंडर करता है, तो उसे एक विशेष वाउचर सुविधा दी जाएगी। भविष्य में यदि वह ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां PNG उपलब्ध नहीं है, तो उसी वाउचर के आधार पर दोबारा LPG कनेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकेगा।
    इसके अलावा गैस सिलेंडर की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए रिफिल बुकिंग के नियम भी लागू हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर आवश्यक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि इन समय सीमाओं में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।
    विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, हालांकि महानगरों और PNG सुविधायुक्त क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था के अनुसार अपने कनेक्शन अपडेट करने होंगे।

  • Murder Mystery: खून से सनी कॉपी और बोरी में मिली लाश, महिला ने एक्स संग मिलकर की प्रेमी की हत्या!

    Murder Mystery: खून से सनी कॉपी और बोरी में मिली लाश, महिला ने एक्स संग मिलकर की प्रेमी की हत्या!

    Murder Mystery: शहर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां बोरी में बंद एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को खून से सनी एक ‘रफ कॉपी’ मिली, जिसने पूरे हत्याकांड की परतें खोल दीं।

    पुलिस के अनुसार मृतक युवक एक महिला के साथ रिश्ते में था। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला का अपने पूर्व प्रेमी (Ex) से भी संपर्क बना हुआ था। इसी को लेकर तीनों के बीच विवाद बढ़ता गया और आखिरकार यह मामला हत्या तक पहुंच गया।

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    जांच अधिकारियों के मुताबिक महिला ने अपने Ex के साथ मिलकर युवक को मिलने के बहाने बुलाया। इसके बाद कथित तौर पर उसकी हत्या कर शव को बोरी में बंद कर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। वारदात के बाद आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घटनास्थल से मिली खून से सनी कॉपी और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।

    पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद मुख्य वजह मानी जा रही है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

  • MP Highway Project: तीन सुरंगों से बदलेगी मध्य भारत की तस्वीर, इंदौर-ओंकारेश्वर सफर होगा आसान

    नयी दिल्ली: Ministry of Road Transport and Highways ने कहा है कि Madhya Pradesh में इंदौर-खंडवा मार्ग पर बन रही तीन आधुनिक सुरंगों और चार लेन राजमार्ग परियोजना से यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद Indore से Omkareshwar तक का सफर घटकर लगभग एक घंटा रह जाएगा। इससे दुर्गम घाट क्षेत्रों में दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। (MP Highway Project)

    जानकारी के मुताबिक इंदौर-इच्छापुर कॉरिडोर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-347 बीजी के 33.4 किलोमीटर लंबे तेजाजी नगर-बलवारा खंड को दो लेन से चार लेन में बदला जा रहा है। करीब 924 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 88 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और इसके इस वर्ष के अंत तक तैयार होने की संभावना है।

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    परियोजना के तहत दुर्गम घाट क्षेत्रों में नई ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि (NATM) से तीन सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 575 मीटर लंबी भेरूघाट सुरंग, 480 मीटर लंबी बैग्राम सुरंग और 550 मीटर लंबी चोराल घाट सुरंग शामिल हैं। इन सुरंगों से दुर्घटना संभावित घाट क्षेत्रों में यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।

    मंत्रालय ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद Khandwa, Burhanpur, Jalgaon और इंदौर के बीच संपर्क बेहतर होगा। साथ ही Simhastha Kumbh 2028 के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही भी सुचारु हो सकेगी। परियोजना में आधुनिक जल निकासी प्रणाली, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा संकेतक, वर्षा जल प्रबंधन और हरित पट्टी विकास जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, ताकि राजमार्ग को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।

  • Supreme Court Reprimands MP Govt: मंत्री पर कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार को लगाई फटकार!

    Supreme Court Reprimands MP Govt: मंत्री पर कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार को लगाई फटकार!

    Supreme Court Reprimands MP Govt: उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि अब ‘बहुत हो गया’ और दो सप्ताह के भीतर फैसला लें।

    मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शुक्रवार को गौर किया कि मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का अनुरोध 19 अगस्त, 2025 से राज्य सरकार के पास लंबित था और अदालत ने 19 जनवरी, 2026 को जो निर्देश दिया था उसके अनुसार इस मंजूरी पर फैसला दो सप्ताह के भीतर लिया जाना था।

    उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2026 की सुनवाई के दौरान शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला न लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए अदालत द्वारा निर्देशित एसआईटी के अनुरोध पर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त किया था।

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    मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश देते हुए कहा था, “आप 19 अगस्त, 2025 से एसआईटी की रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं। कानून आप पर एक दायित्व डालता है और आपको एक फैसला लेना ही होगा। अब 19 जनवरी हो चुकी है।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि राज्य सरकार कानून द्वारा अनिवार्य किसी फैसले में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकती।

    एसआईटी ने शाह पर मुकदमा दायर करने की मंजूरी मांगी थी और उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196(1)(ए) और 196(1)(बी) के तहत अपराधों का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि अदालत की आज की टिप्पणियां तब आईं जब राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए एसआईटी का अनुरोध अभी भी मध्य प्रदेश सरकार के पास लंबित है।

    सॉलिसिटर जनरल ने मंत्री के बयान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण थीं और शायद इन्हें गलत समझा गया हो। उन्होंने सुझाव दिया कि शाह का इरादा शायद सेना अधिकारी की प्रशंसा करना था लेकिन वे खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाए।

  • Farmers Penalized: नरवाई जलाने पर सख्ती 11 किसानों को भरना पड़ेगा जुर्माना, 2 के खिलाफ हुआ एफआईआर!

    Farmers Penalized: नरवाई जलाने पर सख्ती 11 किसानों को भरना पड़ेगा जुर्माना, 2 के खिलाफ हुआ एफआईआर!

    बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में फसल अवशेष (stubble) जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर राजस्व विभाग ने 11 किसानों पर कुल 37 हजार 500 रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है, जबकि दो किसानों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं।(Farmers Penalized)

    अधिकारिक जानकारी के अनुसार बैतूल विकासखंड में पांच मामलों में 20 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। इसके अलावा चिचोली विकासखंड में दो प्रकरणों में पांच हजार रुपये, आमला में तीन मामलों में सात हजार 500 रुपये तथा भैंसदेही विकासखंड में एक मामले में पांच हजार रुपये की कार्रवाई की गई है। वहीं घोड़ाडोंगरी और भीमपुर विकासखंड के दो किसानों के खिलाफ नरवाई जलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रबी सीजन में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में अवशेष जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

    यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नरवाई जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है और भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है, जिससे दीर्घकाल में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाएं, जैसे मल्चिंग या मशीनों के माध्यम से अवशेषों का निस्तारण। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

  • IRCTC Tour Package: “भारत गौरव पर्यटक ट्रेन” से 12 दिन की ‘डिवाइन राजस्थान विद उज्जैन यात्रा’ शुरू, 27 मार्च को सोलापुर से रवाना होगी विशेष ट्रेन

    IRCTC Tour Package: “भारत गौरव पर्यटक ट्रेन” से 12 दिन की ‘डिवाइन राजस्थान विद उज्जैन यात्रा’ शुरू, 27 मार्च को सोलापुर से रवाना होगी विशेष ट्रेन

    मुंबई/सोलापुर। Indian Railway Catering and Tourism Corporation (आईआरसीटीसी) ने “भारत गौरव पर्यटक ट्रेन” के तहत एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक टूर पैकेज(IRCTC Tour Package) “डिवाइन राजस्थान विद उज्जैन यात्रा” की घोषणा की है। यह यात्रा 11 रात और 12 दिन की होगी, जिसमें यात्रियों को राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और उज्जैन की आध्यात्मिक आस्था का अनुभव मिलेगा।

    यह विशेष पर्यटक ट्रेन 27 मार्च को Solapur से प्रस्थान करेगी। यात्रियों को Pune, Lonavala, Kalyan, Vasai Road और Surat जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से भी ट्रेन में चढ़ने की सुविधा दी जाएगी।

    आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र (मुंबई) के ग्रुप जनरल मैनेजर Gaurav Jha ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को लोगों तक पहुंचाना है। यह टूर भारत सरकार की “देखो अपना देश” और “एक भारत श्रेष्ठ भारत” पहल को भी बढ़ावा देता है।

    इन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों का मिलेगा दर्शन

    इस विशेष यात्रा के दौरान यात्रियों को राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसमें Udaipur की झीलें, Nathdwara में श्रीनाथजी मंदिर, Pushkar तीर्थ, Jodhpur और Jaipur के ऐतिहासिक किले और महल, Khatu Shyam Ji Temple तथा Ujjain में स्थित Mahakaleshwar Jyotirlinga के दर्शन शामिल हैं।

    यह यात्रा श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुभव के साथ-साथ राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर भी देगी।

    यात्रियों के लिए तीन श्रेणियों की सुविधा

    यात्रियों की सुविधा और बजट को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में तीन अलग-अलग श्रेणियां उपलब्ध कराई गई हैं—

    • इकोनॉमी क्लास (स्लीपर) – ₹19,900 प्रति व्यक्ति
    • स्टैंडर्ड क्लास (3 एसी) – ₹31,920 प्रति व्यक्ति
    • कंफर्ट क्लास (2 एसी) – ₹41,840 प्रति व्यक्ति

    लगभग 750 यात्रियों की क्षमता वाली इस विशेष ट्रेन में प्रमुख स्टेशनों से चढ़ने और उतरने की सुविधा दी जाएगी।

    ऑल-इनक्लूसिव टूर पैकेज

    आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई के जनसंपर्क अधिकारी Dr. A. K. Singh ने बताया कि यह यात्रा पूरी तरह ऑल-इनक्लूसिव पैकेज के रूप में तैयार की गई है। इसमें रेल यात्रा, शुद्ध शाकाहारी भोजन, होटल में ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय दर्शनीय स्थलों के लिए बस सेवा, टूर एस्कॉर्ट और यात्रा बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

    आईआरसीटीसी का कहना है कि इस पैकेज के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और यादगार आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

    बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट या नजदीकी आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

  • Ujjain Mahakaleshwar Mandir में बजरंग दल ने मुस्लिम युवक से हुई मारपीट, वीडियो वायरल

    Ujjain Mahakaleshwar Mandir में बजरंग दल ने मुस्लिम युवक से हुई मारपीट, वीडियो वायरल

    उज्जैन (Ujjain) (मध्य प्रदेश) – नानाखेड़ा क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदूवादी संगठन Bajrang Dal के कार्यकर्ताओं ने मोहाली से आए एक मुस्लिम युवक जफर खान की पिटाई कर दी।

    बताया जा रहा है कि जफर धोती-कुर्ता, त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण कर एक युवती के साथ होटल में ठहरा था। शक होने पर कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे होटल के बाहर रोककर पूछताछ की। आरोप है कि पूछताछ के दौरान युवक ने पहले हिंदू नाम बताया, लेकिन सख्ती करने पर अपनी असली पहचान जफर खान के रूप में स्वीकार की।

    जफर ने खुद को शिव भक्त बताते हुए कहा कि वह युवती के साथ बाबा Mahakaleshwar Temple के दर्शन करने आया था। उसने दावा किया कि दोनों ने मिलकर महाकाल मंदिर के अलावा हरसिद्धि और काल भैरव मंदिर में भी दर्शन किए।

    घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। (वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।) वीडियो में कुछ लोग युवक को घेरकर पहले पूछताछ करते और बाद में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।

    👮 पुलिस की कार्रवाई

    सूचना मिलते ही नानाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी नरेंद्र यादव के अनुसार युवक और युवती दोनों मोहाली के रहने वाले हैं। युवती की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है और वह युवक के अलग धर्म से होने की जानकारी रखती थी। दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे।

    पुलिस ने युवक को अपने संरक्षण में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

  • Noice Polution: नवरात्रि मेला में शांति भंग करने वाले 06 बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई

    हेमंत वर्मा
    राजनांदगांव। डोंगरगढ़ में क्वांर नवरात्रि पर्व 2025 के अवसर पर माँ बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन और मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई है तथा पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह अपनी टीम के साथ लगातार गश्त और पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
    इसी क्रम में 27 सितम्बर की रात मेला मैदान में छह बदमाश अलग-अलग जगहों पर वाद-विवाद कर रहे थे और दर्शनार्थियों, दुकानदारों एवं मेले का आनंद लेने आए लोगों को परेशान कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, लेकिन समझाइश देने के बाद भी आरोपी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक कुमार उर्फ बिहरवा साव, संतोष यादव, अविनाश टाड़ी, रोहित कुमार, जुबैद मिर्जा और देवेंद्र सोरी को पकड़कर उनके विरुद्ध धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए एसडीएम न्यायालय में पेश किया।