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गोवंश हत्या और गोमांस परिवहन के आरोप में 7 लोगों पर मामला दर्ज

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भिवंडी: भिवंडी शहर में गोवंश पशुओं की हत्या, अवैध गोमांस परिवहन और पशुओं को वध के लिए अमानवीय तरीके से बंधक बनाकर रखने के दो अलग-अलग मामलों में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दोनों घटनाएं भोईवाडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आई हैं।

पहली घटना: अवैध गोमांस परिवहन करते पकड़े गए चार आरोपी
पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे, चार आरोपित — मोईनुद्दीन सलाउद्दीन शाह, सैदु, नजीर और गफू — मिलकर गोवंश की हत्या कर, उसका मांस एक रिक्शा (MH 05 DZ 8823) के माध्यम से शहर में बेचने के इरादे से ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें समानगर मस्जिद के पीछे बावड़ी के पास से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस कांस्टेबल नीलेश रवींद्र देवरे की शिकायत पर इन चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 की धाराओं 5(अ), 5(3), 5(क), और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से गोवंश का सिर और लगभग 150 से 200 किलो गोमांस बरामद किया है, जिसकी कीमत ₹95,000 आंकी गई है।

दूसरी घटना: 22 रेडों को वध के लिए बंधक बनाकर रखने का खुलासा
दूसरे मामले में, आजम उस्मान सिद्दीकी (35), मुमताज कुरेशी उर्फ ‘कल्लू’, और हमजा कसाई पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर 22 गोवंश पशुओं, जिनमें 2 छोटे नर और 3 भैंसे शामिल हैं, को बिना चारा-पानी और चिकित्सा सुविधा के समानगर स्थित बावड़ी के पास व अज़हर गोट फार्म में बंधक बनाकर रखा था।

पुलिस हेड कांस्टेबल अमोल तुलसीराम धायगुडे की शिकायत पर तीनों आरोपियों पर महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 की धाराएं 5(अ), 5(ब) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त किए गए पशुओं की अनुमानित कीमत ₹2.80 लाख बताई गई है।

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