रिपोर्ट: शिवदिनेश शर्मा | मुंबई
मुंबई, 25 जुलाई। केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस #Police अधिकारियों द्वारा आपराधिक मामलों की जांच #Investigation के लिए विदेश यात्रा करने पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह फैसला हाल ही में सामने आए कुछ मामलों के बाद लिया गया है, जिनमें पूर्व अनुमति के अभाव में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
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क्या हैं नए दिशा-निर्देश?
✅ विदेश जांच पर जाने से पहले
➡️ देश के सक्षम प्राधिकारी
➡️ केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय
➡️ और भारतीय मिशन से
पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
✅ यह नियम मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों पर लागू होगा।
✅ बिना अनुमति के विदेश जाने पर
➡️ प्रशासनिक जटिलताएं
➡️ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि कुछ राज्यों की पुलिस टीमों ने आपराधिक मामलों की जांच के लिए विदेश यात्रा करते समय संबंधित देशों की पूर्व अनुमति नहीं ली, जिससे वहां कानूनी व राजनयिक समस्याएं खड़ी हुईं। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय के सुरक्षा विभाग ने सभी राज्यों को परिपत्र जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
क्या कहा गया है परिपत्र में?
➡️ यदि कोई पुलिस अधिकारी या पदाधिकारी विदेश जांच पर जाना चाहता है, तो
✅ पुलिस महानिदेशक और
✅ राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा।
➡️ बिना पूर्व अनुमति के किसी भी पुलिसकर्मी को विदेश न भेजा जाए।
➡️ संबंधित भारतीय मिशन को भी सूचित करना अनिवार्य होगा।
इन नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय जांच प्रक्रियाएं कानूनी और राजनयिक रूप से पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहें। इससे भारत की छवि व विदेशों में जांच के दौरान समन्वय भी मजबूत होगा।