CG RERA Godrej Properties Fine: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही परियोजना को रेरा पंजीयन मिलने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, बिक्री या प्रचार गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
रेरा की जांच में पाया गया कि परियोजना का पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्लॉटों की कीमतों तथा परियोजना संबंधी जानकारी का विज्ञापन किया जा रहा था। यह भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) का उल्लंघन माना गया।
प्राधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन या विक्रय कानूनन प्रतिबंधित है। इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
रेरा ने यह भी निर्देश दिया है कि परियोजना में रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय या विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।
इस अवसर पर प्राधिकरण ने आम नागरिकों और संभावित गृह खरीदारों से अपील की कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति अवश्य जांच लें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से भविष्य में कानूनी और वित्तीय जोखिमों से बचा जा सकता है।

