मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता के बिना मरीजों का इलाज करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला
भिवंडी। भिवंडी शहर पुलिस ने बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय डिग्री और वैध पंजीकरण के मरीजों का इलाज करने के आरोप में एक कथित फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका के चिकित्सा अधिकारी की शिकायत के आधार पर की गई।

पुलिस के अनुसार, भिवंडी मनपा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार रामनारायण शर्मा की शिकायत पर कामतघर निवासी डॉ. विजयप्रताप तिलकधारी यादव (67) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि वह अशरफिया चौक, नेहरूनगर, नविवस्ती स्थित अपने ‘यादव क्लिनिक’ में बिना किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय डिग्री और आवश्यक पंजीकरण के मरीजों का उपचार कर रहे थे।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी अपने नाम के साथ ‘वैद्य विशारद’ लिखकर स्वयं को योग्य चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत करता था तथा दवाइयों और चिकित्सा सामग्री का उपयोग कर मरीजों का इलाज करता था। आरोप है कि इस तरह उसने प्रशासन को गुमराह करते हुए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय संचालित किया।
भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अधिनियम, 1961 की धारा 33 और 36 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक नाना लांडगे कर रहे हैं।

