भिवंडी(Bhiwandi Crime News): महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को तार-तार करने वाली दो अलग-अलग सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं। पहली घटना में एक महिला से शादी का झांसा देकर पिछले 5 वर्षों से दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं, दूसरी घटना में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर एसिड अटैक की धमकी देने का गंभीर मामला दर्ज हुआ है। भिवंडी शहर पुलिस दोनों मामलों में केस दर्ज कर फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
मामला 1: शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण, आरोपी फरार
भिवंडी में निजी क्लासेस संचालित करने वाली एक 41 वर्षीय महिला ने भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार, समदनगर निवासी मोहम्मद जैद अफजल मुक्तार शेख उर्फ शेरू (37) ने उनसे शादी करने का वादा किया था।
आरोप है कि 10 मार्च 2020 से 19 दिसंबर 2025 के बीच, आरोपी ने बंगालपुरा और अन्य अलग-अलग ठिकानों पर महिला को शादी का झांसा देकर उनकी इच्छा के विरुद्ध कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब आरोपी अपने वादे से मुकर गया, तो पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।

- पुलिस कार्रवाई: महिला की शिकायत के आधार पर भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद जैद अफजल मुक्तार शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया है।
- वर्तमान स्थिति: मामले की जांच कर रहे पुलिस उपनिरीक्षक विशाल पवार ने बताया कि जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मामला 2: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और एसिड अटैक की धमकी; पॉक्सो (POCSO) दर्ज
दूसरी खौफनाक वारदात शास्त्रीनगर इलाके से सामने आई है, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता ने दर्ज शिकायत में बताया कि 8 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के बीच, शास्त्रीनगर स्थित इकरा हाईस्कूल के पास उसका परिचित आरोपी अफरोज खुर्शीद अंसारी लगातार उसका पीछा कर रहा था।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने कई बार छात्रा का हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें कीं और जबरन अपने साथ चलने का दबाव बनाया। जब छात्रा ने इसका कड़ा विरोध किया और बातचीत बंद कर दी, तो आरोपी ने उस पर एसिड फेंकने और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के चाचा के साथ भी मारपीट और गाली-गलौज की।
- पुलिस कार्रवाई: भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपी अफरोज खुर्शीद अंसारी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 78, 74, 115(2), 352, 351(2) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धाराओं 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।
- वर्तमान स्थिति: इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक नाना लांडगे कर रहे हैं। आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है।

