Tag: Breaking News

  • Twisha Sharma Death Case: उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील!

    Twisha Sharma Death Case: उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील!

    Twisha Sharma Death Case: उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए।

    शीर्ष अदालत ने ट्विशा शर्मा मृत्यु मामले में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत त्रुटियों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने की।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “कुछ घटनाक्रमों से हमें पीड़ा हुई है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वह पीड़िता के परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों पर ज्यादा ध्यान न दे। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए।”

    उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मामले में एक पूर्व जिला न्यायाधीश और एक वकील के खिलाफ आरोप होने के कारण न्यायपालिका द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

    संबंधित खबरें: Mumbai President Varsha Gaikwad: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर भड़की मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़!

    शीर्ष अदालत ने मीडिया से भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा पूर्व ‘मिस पुणे’ विजेता थीं।

    उन्होंने पांच महीने पहले डेटिंग ऐप के माध्यम से परिचय होने के बाद भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से विवाह किया था। समर्थ सिंह का परिवार न्यायपालिका से जुड़ा हुआ बताया गया है। समर्थ सिंह जहां पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की अध्यक्ष हैं।

    विवाह के महज पांच महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने घर में जिम्नास्टिक रस्सी से लटकी हुई पाई गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई की एक टीम ट्विशा शर्मा की मृत्यु मामले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है।

  • Srinagar Incident: बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से कार्यरत मजदूर फंसे!

    Srinagar Incident: बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से कार्यरत मजदूर फंसे!

    Srinagar Incident: श्रीनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत लगभग 17:25 बजे आपदा प्रबंधन को मिली जानकारी के अनुसार रोड नंबर 27 वागले एस्टेट में एक बन रही नई बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया उसमें कार्यरत मज़दूर फसे।

    संबंधित खबरें: Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी और उनके पति को अंतरिम राहत!

    इस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मुख्य आपदा प्रबंधन अधिकारी यासीन तड़वी, श्रीनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गुलजारीलाल फडतरे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी पंहुचे।

    आपदा प्रबंधन विभाग का 1 स्टाफ – यूटिलिटी गाड़ी, 1 एम्बुलेंस,अग्निशमन विभाग का 1 स्टाफ, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी इंजीनियर के सहयोग से मजदूरों को निकाला गया।इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

  • Diva Fire breaks out: फर्नीचर गोदाम में आग लगी; लगभग तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया; सारा सामान जल कर राख!

    Diva Fire breaks out: फर्नीचर गोदाम में आग लगी; लगभग तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया; सारा सामान जल कर राख!

    Diva Fire breaks out: गुरुवार तड़के करीब 8 बजे भट्टिगल्ली, शिल, दिवा स्थित एक गोदाम में अचानक आग लग गई। ठाणे आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि आग की इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ है।

    जैसे ही आपदा प्रबंधन केंद्र को सूचना मिली कि शिल के दिवा शहर की भट्टी गली में आबिद खान के स्वामित्व वाले लगभग 900 वर्ग फुट क्षेत्र के लकड़ी के फर्नीचर गोदाम में, जिसमें अलमारियां और प्लाईवुड भी थे, गुरुवार सुबह आग लग गई, शिल अग्निशमन केंद्र के स्टेशन अधिकारी सरनोबत और अग्निशमन कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे।

    संबंधित ख़बरें: Bike Catches Fire: ठाणे में बाइक में आग लगी; बाइक जलकर राख हो गई!

    कर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और आग पर काबू पा लिया। आग लगने से गोदाम का सारा सामान जलकर राख हो गया और भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सुबह 11:01 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने बताया कि इस दौरान दो दमकल गाड़ियां और एक बचाव वाहन बुलाए गए थे।

  • Raj Thackeray Case Update: राज ठाकरे 2008 के प्रवासी हमले के मामले में ठाणे की अदालत में पेश हुए!

    Raj Thackeray Case Update: राज ठाकरे 2008 के प्रवासी हमले के मामले में ठाणे की अदालत में पेश हुए!

    • अगली सुनवाई 18 मई को होगी… राज ठाकरे की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
    • 12 गवाहों से पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए

    Raj Thackeray Case Update: कल्याण में परीक्षा देने आए एक प्रवासी मजदूर की एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई के मामले की सुनवाई ठाणे की अभिजीत कुलकर्णी की अदालत में चल रही थी। बुधवार दोपहर को इस मामले में राज ठाकरे ठाणे की अदालत में उपस्थित थे।

    इस दौरान न्यायाधीश ने राज ठाकरे से पूछताछ की। मामले के संबंध में अपने जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

    न्यायमूर्ति अभिजीत कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 18 मई को होगी और राज ठाकरे को अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार दोपहर राज ठाकरे के ठाणे अदालत पहुंचने के बाद कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकीलों ने बहस की।

    इनमें राज ठाकरे की ओर से सायजी नागरे ने पैरवी की। इसी दौरान जज अभिजीत कुलकर्णी ने राज ठाकरे से पूछा कि क्या रेलवे परीक्षा देने आए एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार की उनके एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा लाठियों से पिटाई के बारे में उन्हें कुछ कहना है?

    संबंधित ख़बरें: Mumbra Water Reservoirs: मुंब्रा के जलकुंभ बदहाल, पानी बचाने के नारों के बीच रिसाव और गंदगी से लोग परेशान!

    राज ठाकरे ने अदालत को बताया कि यह झूठा मामला है। उन्होंने जवाब दिया कि घटना के समय मैं न केवल यहां नहीं था, बल्कि नासिक में था। तब जज ने राज ठाकरे से फिर पूछा कि यह सब आपके भड़काऊ भाषण के कारण हुआ, उन्होंने उस भाषण की सीडी प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिल सकी।

    राज ठाकरे ने जवाब दिया कि इस घटना को 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उस समय मैं न केवल ठाणे में नहीं था, बल्कि नासिक में था। इसके बाद जज कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई 18 मई को होगी।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए राज ठाकरे को अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। राज ठाकरे के वकील सायजी नागरे ने यह बात कही। इस मामले में अब तक 12 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अदालत की आगे की कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत होगी।

    बयान दर्ज होने के बाद अदालत विपक्षी पक्षों को मौका दे रही है। गवाहों ने इसी तरह अपने बयान दर्ज कराए हैं। इस संबंध में राय मांगी जा रही है और अब सुनवाई 18 मई को दोबारा होगी। आगे की कार्यवाही में बहस होगी और उसके बाद अदालत का फैसला आने की उम्मीद है, नागरे ने कहा।