Tag: POCSO Act

  • Bhiwandi Crime News: बाथरूम में वीडियो बनाने का आरोप, पड़ोसी युवक पर पॉक्सो सहित मामला दर्ज

    Bhiwandi Crime News: बाथरूम में वीडियो बनाने का आरोप, पड़ोसी युवक पर पॉक्सो सहित मामला दर्ज

    Bhiwandi Crime News: भिवंडी तालुका के सारंग गांव में एक पड़ोसी युवक द्वारा बाथरूम की खिड़की के पास मोबाइल फोन लगाकर पड़ोसी परिवार की महिलाओं का कथित रूप से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर नारपोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार, नारपोली पुलिस स्टेशन में 16 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 8 जून 2026 की रात करीब 11.15 बजे पड़ोस में रहने वाले अमित मोतीराम पाटील ने एक डंडे की सहायता से मोबाइल फोन को उनके घर के बाथरूम की खिड़की के पास पहुंचाकर उसकी मां और मौसी का वीडियो रिकॉर्ड किया।

    शिकायत के मुताबिक, नाबालिग ने आरोपी के मोबाइल फोन में उक्त वीडियो देखा, जिससे उसे मानसिक आघात पहुंचा। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नारपोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 77 तथा बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और उसकी तलाश जारी है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक सुनील बिन्हाडे कर रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि जांच के दौरान की जाएगी। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हैं।

  • Minor Girl Blackmail Case: किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

    Minor Girl Blackmail Case: किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

    Minor Girl Blackmail Case: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में एक नाबालिग किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मुरादाबाद निवासी फरमान के रूप में हुई है, जो बखिरा क्षेत्र में राजमिस्त्री का कार्य करता था। आरोप है कि उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और बाद में उसे वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।

    परिजनों के मुताबिक बदनामी के डर से किशोरी लंबे समय तक चुप रही। मामला तब उजागर हुआ जब आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो परिवार के एक सदस्य के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। इसके बाद परिजनों ने किशोरी से बातचीत की, जिसमें उसने पूरी घटना की जानकारी दी।

    थानाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया है और मामले की जांच जारी है।