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  • Kolkata Speech Competition: कोलकाता में ‘वोट बैंक की राजनीति और देश का विकास’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित!

    Kolkata Speech Competition: कोलकाता में ‘वोट बैंक की राजनीति और देश का विकास’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित!

    Kolkata Speech Competition: अंतरराष्ट्रीय संस्था रचनाकार – एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति द्वारा रविवार को भाषण प्रतियोगिता श्रृंखला की दूसरी कड़ी का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय “वोट बैंक की राजनीति और देश का विकास” रखा गया था, जिस पर कोलकाता के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक अपने विचार प्रस्तुत किए।

    कार्यक्रम का संयोजन संस्था के सदस्य एवं शिक्षक विनोद यादव ने किया। निर्णायक मंडल में संस्था के संस्थापक सभापति सुरेश चौधरी, अध्यक्ष रचना सरन, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र सिंह, सदस्य डॉ. ऊषा पाण्डेय ‘शुभांगी’, पूर्णिमा जायसवाल, राधा गुप्ता, पत्रकार एवं समाजसेवी सुशील कुमार पांडे तथा आकाश गुप्ता शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह ने किया।

    प्रतियोगिता में बाबासाहेब अंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के प्रभाकर कुमार साव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एलीट बी.एड. कॉलेज की स्वीटी कुमारी महतो द्वितीय तथा हिंदी विश्वविद्यालय की सुहानी शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं चाँदनी झा, निधि कुमारी सिंह, भूमि श्रीवास्तव, अनुराधा कुमारी भगत तथा प्रिया पांडेय ‘रोशनी’ को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

    कार्यक्रम में पत्रकार एवं योगगुरु विनय जायसवाल की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। स्वागत भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन संस्था की अध्यक्ष रचना सरन ने प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में सुरेश चौधरी ने प्रतिभागियों को विषयों को केवल रटने के बजाय उनकी गहराई से समझ विकसित करने की सलाह दी।

    निर्णायक मंडल के सदस्यों ने भी प्रतिभागियों को वक्तृत्व कला से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थितजनों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। प्रतियोगिता का आयोजन स्योना एक्सपीरियंस कैफे, कोलकाता में किया गया।

  • Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी और उनके पति को अंतरिम राहत!

    Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी और उनके पति को अंतरिम राहत!

    Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजरहाट-गोपालपुर से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी और उनके पति देवराज चक्रवर्ती को अंतरिम राहत दे दी। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने मौखिक निर्देश दिया कि दोनों को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक पुलिस इस दंपती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पायेगी।

    अदालत में दंपती की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता विकास रंजन भट्टाचार्य पेश हुए, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने रखा। आरोपों के मुताबिक, दंपती ने चुनावी हलफनामे में अपनी अकूत संपत्ति की घोषणा से बचने के लिए रिश्तेदारों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां हस्तांतरित कर दी थीं।

    राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राजरहाट-गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली कीर्तन गायिका अदिति मुंशी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम कर दिखाया था। इन आरोपों का विरोध करते हुए भट्टाचार्य ने दलील दी कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी दी भी गयी हो तो यह ज्यादा से ज्यादा चुनाव नियमों का उल्लंघन हो सकता है, कोई आपराधिक कृत्य नहीं।

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    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतीत में हलफनामे से जुड़े चुनावी उल्लंघन के लगे आरोपों का भी हवाला दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने दंपती की कमाई के स्रोतों पर सवाल उठाये और आरोप लगाया कि उन्होंने जबरन वसूली तथा जमीन कब्जाने के जरिये यह भारी संपत्ति जुटायी है। सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया कि दंपती के कलिम्पोंग में बैंक खाते थे और उन्होंने चुनावों से ठीक पहले कई खातों से पैसे निकाले थे।

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चक्रवर्ती के करीबी सहयोगी बताये जाने वाले दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे कहा कि चक्रवर्ती 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा के एक मामले में भी आरोपी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और सबूत पेश करे, साथ ही जांच की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपे।

    अदालत ने कहा कि तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आय से अधिक संपत्ति और चुनावी हलफनामों में आमदनी की जानकारी छिपाने के आरोपों में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अदिति मुंशी और चक्रवर्ती ने गुरुवार को अग्रिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया था।