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Raj Thackeray Case Update: राज ठाकरे 2008 के प्रवासी हमले के मामले में ठाणे की अदालत में पेश हुए!

Raj Thackeray Case Update
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  • अगली सुनवाई 18 मई को होगी… राज ठाकरे की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
  • 12 गवाहों से पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए

Raj Thackeray Case Update: कल्याण में परीक्षा देने आए एक प्रवासी मजदूर की एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई के मामले की सुनवाई ठाणे की अभिजीत कुलकर्णी की अदालत में चल रही थी। बुधवार दोपहर को इस मामले में राज ठाकरे ठाणे की अदालत में उपस्थित थे।

इस दौरान न्यायाधीश ने राज ठाकरे से पूछताछ की। मामले के संबंध में अपने जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

न्यायमूर्ति अभिजीत कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 18 मई को होगी और राज ठाकरे को अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार दोपहर राज ठाकरे के ठाणे अदालत पहुंचने के बाद कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकीलों ने बहस की।

इनमें राज ठाकरे की ओर से सायजी नागरे ने पैरवी की। इसी दौरान जज अभिजीत कुलकर्णी ने राज ठाकरे से पूछा कि क्या रेलवे परीक्षा देने आए एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार की उनके एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा लाठियों से पिटाई के बारे में उन्हें कुछ कहना है?

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राज ठाकरे ने अदालत को बताया कि यह झूठा मामला है। उन्होंने जवाब दिया कि घटना के समय मैं न केवल यहां नहीं था, बल्कि नासिक में था। तब जज ने राज ठाकरे से फिर पूछा कि यह सब आपके भड़काऊ भाषण के कारण हुआ, उन्होंने उस भाषण की सीडी प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिल सकी।

राज ठाकरे ने जवाब दिया कि इस घटना को 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उस समय मैं न केवल ठाणे में नहीं था, बल्कि नासिक में था। इसके बाद जज कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई 18 मई को होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए राज ठाकरे को अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। राज ठाकरे के वकील सायजी नागरे ने यह बात कही। इस मामले में अब तक 12 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अदालत की आगे की कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत होगी।

बयान दर्ज होने के बाद अदालत विपक्षी पक्षों को मौका दे रही है। गवाहों ने इसी तरह अपने बयान दर्ज कराए हैं। इस संबंध में राय मांगी जा रही है और अब सुनवाई 18 मई को दोबारा होगी। आगे की कार्यवाही में बहस होगी और उसके बाद अदालत का फैसला आने की उम्मीद है, नागरे ने कहा।

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