सांसद बाल्या मामा की अपील: बिजली ग्राहकों से अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि न देने का आग्रह, टोरेंट पावर पर फिर उठे सवाल

Written by

in

,

सांसद ने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी करते हुए बिजली ग्राहकों से इस राशि का भुगतान न करने की अपील की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई विभाग या टोरेंट अधिकारी जबरन यह राशि वसूलने का प्रयास करता है, तो ग्राहक सीधे उनसे या उनके कार्यालय से संपर्क करें।

🗣️ “टोरेंट हटाओ” आंदोलन अब भी जारी है: बाल्या मामा

सांसद ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि “टोरेंट हटाओ” उनके लोकसभा चुनाव का एक आंदोलनकारी वादा था और वह आज भी उस लड़ाई को नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि टोरेंट पावर द्वारा उपभोक्ताओं पर जबरन अतिरिक्त भार डालना अस्वीकार्य है।

🏢 कंपनी का पक्ष: नियामक के नियमों के तहत है मांग

इस विषय पर जब टोरेंट पावर कंपनी से संपर्क किया गया, तो कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी चेतन बदयानी ने बताया कि यह राशि महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग (MERC) के आपूर्ति संहिता नियम 2021 और बिजली अधिनियम 2003 की धारा 47 के अंतर्गत ली जा रही है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा जमा राशि का निर्धारण पिछले 12 महीनों के औसत बिजली बिल के आधार पर किया जाता है, और यह राशि हर साल पुनः गणना की जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि महावितरण (MSEDCL) के पास जमा होती है और इस पर ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंक दर के अनुसार ब्याज भी दिया जाता है।

⚖️ ग्राहकों में असमंजस और विरोध

https://www.merc.gov.in, https://www.indiacode.nic.in

भिवंडीसमाचार, बाल्यामामा, टोरेंटपावर, सुरक्षाजमाराशि, बिजलीविवाद, उपभोक्ता_अधिकार

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *