बिना लाइसेंस, अस्वच्छ और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर व स्टॉल होंगे कार्रवाई के दायरे में
भिवंडी। भिवंडी शहर में बिना लाइसेंस, अस्वच्छ और अवैध रूप से खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों के खिलाफ भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका (मनपा) और अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) सोमवार से संयुक्त विशेष अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Bhiwandi Municiple Corporation-FDA Joint Drive Against Illegal Food Vendor
मनपा आयुक्त अनमोल सागर ने नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने और यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभियान में मनपा के लाइसेंस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अतिक्रमण विरोधी दस्ता तथा FDA के अधिकारी संयुक्त रूप से शहरभर में छापेमारी करेंगे।
यह कार्रवाई हाल ही में भिवंडी के चर्चित “फेमस शॉर्मा” खाद्य प्रतिष्ठान से कथित रूप से भोजन करने के बाद लगभग 143 लोगों के फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद की जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मनपा आयुक्त अनमोल सागर और FDA के सहायक आयुक्त सं. ल. सिरोसीया सहित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई।

अभियान के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकानें, फास्ट फूड सेंटर, चाय स्टॉल, जूस सेंटर, किराना दुकानें तथा खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने सभी व्यापारियों से आवश्यक मनपा व्यापार लाइसेंस, खाद्य लाइसेंस (FSSAI), स्वच्छता एनओसी तथा अन्य वैधानिक अनुमतियां समय पर प्राप्त करने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
इन बिंदुओं पर होगी सख्त जांच
- व्यापार लाइसेंस और उसके नवीनीकरण की जांच।
- खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सीवरेज, पेयजल और शौचालय व्यवस्था का निरीक्षण।
- खुले में खाना पकाने या बेचने, गंदगी और कीड़े-मकोड़ों की मौजूदगी पर कार्रवाई।
- लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर नोटिस, लाइसेंस निलंबन, रद्द करने अथवा प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई।
- गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के मामलों में FDA के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्रवाई।
- बिना वैध लाइसेंस और आवश्यक अनुमतियों के संचालित सभी अवैध खाद्य व्यवसायों को बंद कराया जाएगा।
मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 तथा खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

