Right of Children to Free and Compulsory Education Act में बड़ा बदलाव: नासिक में अब 10 स्कूल चुन सकेंगे अभिभावक

नासिक में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन में 10 स्कूल चुन सकेंगे; 5,622 सीटों पर होगी पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी।

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नासिक। शिक्षा के अधिकार कानून यानी Right of Children to Free and Compulsory Education Act (आरटीई) के तहत इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करते समय अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर सकेंगे।

घर के पास स्कूल को प्राथमिकता

नई व्यवस्था के तहत आवेदन पोर्टल पर आवेदक के पते से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को उनके घर के नजदीक स्कूल में प्रवेश दिलाना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे केवल एक स्कूल पर निर्भर न रहें, बल्कि अधिक विकल्प चुनें ताकि चयन की संभावना बढ़ सके।


सीटें और स्कूलों की स्थिति

  • पिछले वर्ष पंजीकृत स्कूल: 410
  • इस वर्ष पंजीकृत स्कूल: 393
  • कुल उपलब्ध सीटें: 5,622
  • लगभग 17 स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया बंद
  • पिछले वर्ष शून्य प्रवेश वाले 15 स्कूल प्रशासन की निगरानी में

प्रवेश के मुख्य मानदंड

✔ विद्यार्थी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग (EWS) या वंचित घटक से होना चाहिए।
✔ परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो।
✔ निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य।


पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली

इस वर्ष चयन प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और ऑनलाइन होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त होगी। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25 प्रतिशत कोटे के तहत पात्र सभी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।


अभिभावकों को मिलने वाले लाभ

🔹 अधिक विकल्प: एक साथ 10 स्कूलों के चयन की सुविधा।
🔹 नजदीकी स्कूल: घर के पास प्रवेश मिलने की संभावना अधिक।
🔹 धन की बचत: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, भागदौड़ से मुक्ति।
🔹 पारदर्शिता: चयन प्रक्रिया और परिणाम पूरी तरह स्पष्ट।

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