Alwar Court Action: झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर अदालत का शिकंजा, दो परिवादी दंडित

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Alwar Court Action: राजस्थान के अलवर जिले में अदालत ने फर्जी शिकायतें दर्ज कराने के दो मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित परिवादियों पर आर्थिक दंड लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों शिकायतों को निराधार माना तथा शिकायतकर्ताओं को झूठा मामला दर्ज कराने का दोषी ठहराया। इसके तहत उन पर जुर्माना लगाया गया।

यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस द्वारा झूठे मुकदमों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के मार्गदर्शन में खेड़ली थाना पुलिस ने दोनों मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।

पहले मामले में खेड़ली थाना क्षेत्र के भनोखर गांव निवासी फारूक खान ने एक व्यक्ति पर दुकान में घुसकर मारपीट करने और नकदी चोरी करने का आरोप लगाया था। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप असत्य पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेड़ली ने शिकायतकर्ता को झूठा आरोप लगाने का दोषी मानते हुए उस पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया।

दूसरे मामले में गंगा देवी ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में ये आरोप भी बेबुनियाद साबित हुए। इसके बाद न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।

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